चंबा। जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिल गई है।विधायक की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने विधायक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साथ ही विधायक को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं, अगली पेशी 22 नवंबर को होगी। इसमें विधायक को उपस्थित होना होगा।
विधायक पर यौन शोषण के आरोप
विधायक डॉ. हंसराज पर एक युवती ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि जब यह घटनाएं हुईं, उस समय वह नाबालिग थी। इसी आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका
आरोपों के बाद विधायक की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने विधायक को 20 नवंबर तक अंतरिम राहत (अग्रिम जमानत) प्रदान की।
कोर्ट ने दिए जांच में सहयोग के निर्देश
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विधायक को जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करना होगा और पुलिस के बुलावे पर उपस्थित रहना होगा। अगली सुनवाई की तारीख पर मामले की अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
