नगर निगम क्षेत्र ऊना में अनधिकृत खोदाई पर रोक, कड़े निर्देश जारी

ऊना। जिला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण ऊना के अध्यक्ष एवं कार्यकारी उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने नगर निगम ऊना क्षेत्राधिकार में बिना अनुमति किए जा रहे अनाधिकृत खुदाई/उत्खनन कार्यों पर सख्त रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अनियमित खुदाई के कारण जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अन्य भूमिगत सेवाओं में बार-बार बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

नगर निगम ऊना ने जारी किए कड़े आदेश

आदेशों के मुताबिक नगर निगम आयुक्त से पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना कोई भी व्यक्ति, ठेकेदार, एजेंसी या विभाग नगर निगम ऊना क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार की खुदाई, बोरिंग, खाई खोदना या उत्खनन कार्य नहीं करेगा। किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले “खोदने से पहले कॉल करें”(कॉल बिफोर यू डिग) के निर्देशों के तहत नगर निगम आयुक्त कार्यालय ऊना से संपर्क करना अनिवार्य होगा। एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय ऊना), संयुक्त आयुक्त नगर निगम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम अधिकारी इन आदेशों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सार्वजनिक सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए खुदाई पर नियंत्रण”

उपायुक्त ने लोगों, विभागों और ठेकेदारों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें ताकि आवश्यक सेवाओं में बाधा न आए और किसी भी प्रकार की जनहानि या नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Anchal Mongia
Author: Anchal Mongia

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